गया जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति-सह-चाईल्ड लाईन सलाहकार परिषद तथा जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई है
आज के बैठक में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए 07 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक 1500 रूपये मासिक सहायता राशि देने की शुरूआत कर दी गई है। इन बच्चों को पीएम केयर्स फण्ड फॉर चिल्ड्रेन से लाभान्वित करने के लिए इनकी सूची पीएम केयर्स फण्ड के वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। गया जिला में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि धावादलों द्वारा नियमित रूप से छापामार कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाए तथा बाल-भिक्षुकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव व्यापार विरोधी समिति के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे बच्चों जिनके माता-पिता में से किसी की भी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, वैसे बच्चों को यदि किसी योजना से लाभाविन्वत करना संभव हो, तो 31 अगस्त तक इसकी कार्रवाई पूरी की जाए। किशोर न्याय परिषद एवं बाल कल्याण समिति के मामलों की समीक्षा करते हुए लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।
बाल गृह, बालिका गृह एवं पर्यवेक्षण गृह के बच्चों के नियमित स्वास्थ्य चेकअप के लिए सिविल सर्जन को इन गृहों में चिकित्सक प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। बाल गृह, बालिका गृह एवं पर्यवेक्षण गृह के कार्यों की समीक्षा कर इन गृहों में आवश्यक सुधार लाने का निदेश सहायक निदेशक को दिया गया है।
रेलवे चाईल्ड लाईन को निर्देश दिया गया कि ट्रेन से बच्चों को मुक्त कराने की स्थिति में स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाए ताकि अनुसंधान कर बाल-तस्करों का पता लगाया जा सके।
इस बैठक में दिवेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, गया एवं लवलेश कुमार सिंह, बाल संरक्षण पदाधिकारी, राकेश मिश्रा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, अमित कुमार, सदस्य, किशोर न्याय परिषद, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, किसलय शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), दिनेश कुमार, अधीक्षक, बाल गृह एवं अरूण कुमार, अधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह, गया आदि उपस्थित थे।

