जमुई से सरोज कुमार दुबे की रिपोर्ट
जिले के सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आज सोनो थाना परिसर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से पूरे देश में लागू हो गए हैं।इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानून लागू होने से ना सिर्फ धाराएं बदल गई हैं, बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल गई है। इन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए एसपी डा शौर्य सुमन के निर्देश पर सोमवार को थाना परिसर में बुद्धिजीवियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसडीपीओ झाझा राजेश कुमार ने बताया कि पुराने कानूनों में बदलाव से आमजन को सबसे अधिक फायदा होगा।पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। उन्होंने बताया कि अब न्याय प्रणाली में तेजी आएगी। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं।उन्होंने बताया कि विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने की पहले कोई धारा नहीं थी, लेकिन अब नई धारा-84 के तहत मामला दर्ज होगा। इतना ही नहीं इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्रविधान है।किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मौके पर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, विशाल कुमार ,रूबी कुमारी, मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष जमादार सिंह,सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, सरपंच प्रतिनिधि मिथिलेश पांडेय, बैजंती देवी सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।