झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी

राँची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में 10-10 साल की सजा हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज गुरुवार को सजा सुना दी.झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी. इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

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