हिट एंड रन मामले में हुई मृत्यु को राज्य सरकार ने स्थानीय आपदा की श्रेणी में रखा है, इसके तहत 1 लाख की मुआवजा राशि दिलाना सुनिश्चित करें – डीसी



*जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित*

*डीसी रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक*





*2 लाख की मुआवजा राशि GIC के माध्यम से भी दिलवाना सुनिश्चित करें*


*सभी जनप्रतिनिधियों से लोगों को जागरूक करने की अपील*

*NHAI और RCD को दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दिए गए आवश्यक दिशानिर्देश*

रांची: उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।
*बैठक में दिए गए आवश्यक दिशानिर्देश*

*हिट एंड रन की विस्तार से की गई समीक्षा*
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रोड एक्सीडेंट के मामलों में बेहद संवेदनशील होकर कार्य करने का निदेश दिया। राज्य सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट से मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द मुआवजा राशि मुहैया उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त सिन्हा ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि हिट एंड रन केस के मामलों में जेनेरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) के द्वारा 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। ऐसे मामलों में किसी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों को GIC के पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी मृतक को राशि मिल सकती है।
उपायुक्त सिन्हा ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस सम्बंध में लोगों को जागरुक करने की जरुरत है ताकि सड़क दुर्घटना की परिस्थितियों में मृतक के परिजनों को आर्थिक लाभ दिलाया जा सके।
बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2021 में 36 हिट एंड रन के मामले आए थे जबकि इस वर्ष 46 मामले आ चुके हैं।

*जुडको को डायवर्सन के लिए विशेष निर्देश*
जुडको के द्वारा सड़क निर्माण के कार्य की समीक्षा की गई और डायवर्सन के सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिया गया। सभी डायवर्सन को मानक के अनुरूप दुरुस्त करने का निदेश दिया गया।
आर सी डी को सभी स्पीड ब्रेकर निर्माण का कार्य शीघ्रता से पूरा करने का निदेश दिया गया।
दलादली चौक पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आर सी डी को और जे ए आर डी एस एल को स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया गया।

बरियातू रोड स्थित डॉ0 आर एन तिवारी क्लीनिक के पास ब्लाइंड स्पॉट के पास लुकिंग मिरर लगाने का निर्देश दिया गया।
दुर्गा सोरेन गोलचक्कर ब्लाइंड स्पॉट पर आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया।
NHAI को गुटुआ ओवरब्रिज पेट्रोल पंप से इटकी तक कट बंद करने एवं सर्विस रोड में गढ्ढा भरने का भी निर्देश दिया गया।
आर सी डी को पिठोरिया थाना से पतरातू रोड में साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।
कचहरी चौक, जेल मोड़ से फिरायालाल चौक तक तथा सेंट्रल अकैडमी स्कूल पर गड्ढा भरने हेतु आर सी डी को दिशानिर्देश दिया गया।
NHAI को काँठीटांड़ चौक और ब्राम्बे (हाजी चौक) पर ब्लिंकर लगाने हेतु निदेश दिया गया।
ग्रामीण इलाकों में हेलमेट चेक करने के सम्बंध में डी एस पी ट्रैफिक को लगातार संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने का निदेश दिया गया।
विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जागरूकता अभियान का संचालन करने का निदेश दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रवीण प्रकाश के द्वारा पिछली बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन पर बिन्दुवार चर्चा की गई।
इस अवसर पर एडीएम (लॉ एंड आर्डर), एस डी एम बुंडू, डीएसपी ट्रैफिक, एस डी पी ओ बुंडू समेत जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्य, सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

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