रिपोर्टर अनुपम कुमार भगत
गोड्डा:जिला उत्खनन पदाधिकारी मेघलाल टूडू के फर्द बयान पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पर पथरगामा थाना कांड संख्या 159/22 भादवी की धारा 379/411 और 4/54 एमएमआरडी एक्ट 1957 तथा 9/13 झारखंड मिनिरल रूल्स 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है| मालूम हो कि बीते 12 अक्टूबर की रात्रि 11:00 बजे के आसपास जिला खनन पदाधिकारी द्वारा गांधीग्राम चौक पर बालू लदे ट्रैक्टर को जांच के लिए रुकवाया जाने लगा तो ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला| ट्रैक्टर को जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है| जिला उत्खनन पदाधिकारी ने कहा कि ट्रैक्टर को छोड़कर ड्राइवर का भाग जाना ही साबित कर रहा है कि ट्रैक्टर में लदा हुआ बालू अवैध है| वैसे ही अगर बालू घाट का बंदोबस्ती हुआ रहता तो भी 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव अवैध है|