पीसी एंड पीएनडीटी का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई – उपायुक्त
DHANBAD:(धनबाद) उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, धनबाद सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस क्रम में उपायुक्त ने समिति के सदस्यों से कहा कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही कहा कि सरकार के निर्देशानुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का टीम बनाकर निरीक्षण करने, रिन्यूअल समय पर करने, बायो मेडिकल वेस्ट का निकास कहां किया जा रहा है, की जांच करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में नए रजिस्ट्रेशन हेतु समर्पित दो आवेदनों और रिन्यूअल के लिए आये 4 संस्थानों द्वारा समर्पित आवेदनों पर विमर्श किया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी अल्ट्रासाउंड सेन्टर के नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के आवेदन में फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक रहेगा। रेडियोलोजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड केंद्रों में उपस्थित रहने के समय की लिखित सूचना देनी होगी तथा सेंटर पर अल्ट्रासाउंड करने का निर्धारित समय प्रदर्शित करना होगा।
मौके पर सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन, डॉ विकाश कुमार राणा, डॉ सुनील वर्मा, डॉ राकेश इंदर, डॉ नीतू सहाय, डॉ गायत्री सिंह, डॉ शम्स तबरेज़ आलम, समित प्रकाश, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री रविंद्र नाथ ठाकुर, नीता सहाय, श्रीमती पूजा रत्नाकर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।