Dhanbad:बच्ची से दुष्कर्म में सिजुआ का युवक दोषी, सजा कल

बच्ची से दुष्कर्म में सिजुआ का युवक दोषी, सजा कल

धनबाद: प्रतिनिधि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सिजुआ निवासी राहुल रजवार को दोषी करार दिया।
अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख निर्धारित की है।

प्राथमिकी जोगता थाना में पीड़िता की मां की शिकायत पर 16 जून 2024 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि 15 जून 2024 की शाम करीब छह बजे पीड़िता की मां पानी लाने के लिए बाहर गई थी। जब वह वापस आई तो देखा कि उसकी 12 वर्षीय बच्ची घर में नहीं है, खोजबीन करने पर पता नहीं चला। रात्रि करीब आठ बजे पीड़िता घर लौटी। पूछताछ करने पर पीड़िता ने मां को बताया कि राहुल उसे बाइक पर घुमाने का बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ अंगारपथरा के सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया था।

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