Dhanbad:न्यायालय ने एक हत्याकांड में नाबालिग मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी 17 साल का है, अधिवक्ताओं का कहना है झारखंड में किसी नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है.
2017 में प्राथमिकी : धनबाद चिल्ड्रन कोर्ट में एडीजे फर्स्ट ने सौरभ हत्याकांड में 17 साल के एक नाबालिग को यह सजा सुनाई है. झरिया के सब्जी पट्टी इलाके में 29 जुलाई 2017 को सौरभ (17 साल) के पिता की ओर से झरिया थाने में नाबालिग एवं उसके अन्य साथियों को आरोपी बनाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

