जमुई से सरोज कुमार दुबे
जिले के सभी क्षेत्रों में जिला श्रम अधीक्षक द्वारा भीषण गर्मी और लू से मजदूरों और श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र कार्य समय सीमा में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब मजदूरों और श्रमिकों का कार्यकाल सुबह 6:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक और अपराह्न 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।जिला पदाधिकारी, अभिलाषा शर्मा के निर्देश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है ताकि मजदूरों को लू और अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके।साथ ही, ठेका मज़दूर अधिनियम 1970, कारख़ाना अधिनियम 1948 और अन्य संबद्ध अधिनियमों के अनुसार कार्यस्थलों पर पेयजल, विश्राम गृह, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।श्रम अधीक्षक ने सभी नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि मजदूरों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

