धनबाद :श्रम विभाग में मुक्त कराया बाल श्रमिक




उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री वरुण रंजन के निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा गठित जिला धावा दल ने आज 14 वर्ष से कम उम्र के एक बाल श्रमिक को लक्की मनीहारी स्टोर, निरसा से मुक्त कराया।

इसकी जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त श्री रंजीत कुमार ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक को जिस स्टोर से मुक्त कराया वहां न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भी उल्लंघन पाया गया।

उन्होंने कहा बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। साथ ही उपायुक्त के निर्देश पर धनबाद जिले में गठित धावा दल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में धनबाद सदर में भी अभियान चलाया गया। जिसमें गया सिंह लिट्टी दुकान, कोर्ट मोड़, हिरापुर, तिवारी होटल आदि में धावा दल ने जांच की। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम नियोजित नहीं करने संबंधी बोर्ड / पोस्टर नहीं लगा हुआ था। सभी प्रतिष्ठान को बाल श्रम (निषेध और विनियम), 1986 के तहत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

इसके अलावा सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों को बाल श्रम कानून संबंधी जानकारी दी गयी और बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से कार्य कराना कानूनन अपराध है।

Related posts