Dhanbad:राज्य के सभी जिलों में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को होगा लाभ

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रांची: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए झारखंड में जिला स्तरीय पदों पर होने वाली सीधी नियुक्ति में अब आरक्षण दिया जाएगा. मालूम हो कि 15 मार्च को हुए कैबिनेट की बैठक में जिलावार आरक्षण रोस्टर के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी. इसे लेकर रविवार 19 मार्च को कार्मिक, प्रसाशनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आरक्षण रोस्टर का संकल्प जारी कर दिया है.

बताते चलें कि जिला रोस्टर में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को जिलावार आरक्षण दिया गया है. मालूम हो कि राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान तो है ही, परंतु अब इस आरक्षण को जिलावार भी सुनिश्चित कर दिया गया है.

वहीं विभाग द्वारा जारी संकल्प में उल्लेख है कि जिला स्तरीय पदों पर होनेवाली नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी संकल्प में संशोधन किया गया है. संविधान के 103वें संशोधन के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े व कमजोर वर्ग के नागरिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. वहीं, झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2019 के द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.बता दें जिला वार अब कुल 60 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान लागू कर दिया गया है. वहीं जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले जानेवाले विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अब 15 भाषाओं में से किसी एक का चयन करने की अनुमति होगी. इसमें उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा भी शामिल हैं.

बताते चलें कि जिलों में पदों पर नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची अभी जारी नहीं किया है. कार्मिक के सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस विषय सूची जारी कर दी जाएगी.

जानिए किस जिले में कितना आरक्षण

लातेहार
एसटी -29प्रतिशत
एससी – 21 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 0
ईडब्ल्यूएस– 10
लोहरदगा/गुमला
एसटी – 47 प्रतिशत
एससी – 03 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा – 0
ईडब्ल्यूएस– 10
सिमडेगा
एसटी – 43 प्रतिशत
एससी – 07 प्रतिशत
पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 0
ईडब्ल्यूएस– 10
पश्चिमी सिंहभूम
एसटी -46 प्रतिशत
एससी – 04 प्रतिशत
पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 0
ईडब्ल्यूएस– 10
दुमका
एसटी -45 प्रतिशत
एससी – 05 प्रतिशत
पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 0
ईडब्ल्यूएस– 10
रांची
एसटी -37 प्रतिशत
एससी – 05 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 03
अत्यंत पिछड़ा– 05 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
खूंटी
एसटी -45 प्रतिशत
एससी – 05 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 0
अत्यंत पिछड़ा– 0 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
हजारीबाग
एसटी -04 प्रतिशत
एससी – 21 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 11
अत्यंत पिछड़ा– 14 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
रामगढ़
एसटी -20 प्रतिशत
एससी – 11 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 8
अत्यंत पिछड़ा– 11 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां
एसटी -38 प्रतिशत
एससी – 05 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 03
अत्यंत पिछड़ा– 04 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
पूर्वी सिंहभूम
एसटी -28 प्रतिशत
एससी – 04 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 08
अत्यंत पिछड़ा– 10 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
देवघर
एसटी -12 प्रतिशत
एससी – 12 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 11
अत्यंत पिछड़ा– 15 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
गोड्डा
एसटी -25 प्रतिशत
एससी – 08 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 07
अत्यंत पिछड़ा– 10 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
जामताड़ा
एसटी -32 प्रतिशत
एससी – 09 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 04
अत्यंत पिछड़ा– 05 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
पलामू
एसटी -08 प्रतिशत
एससी – 27 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 06
अत्यंत पिछड़ा– 09 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
गढ़वा
एसटी -15 प्रतिशत
एससी – 23 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 05
अत्यंत पिछड़ा– 07 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
कोडरमा, चतरा
एसटी -08 प्रतिशत
एससी – 18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 10
अत्यंत पिछड़ा– 14 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
गिरिडीह, बोकारो
एसटी -12 प्रतिशत
एससी – 13 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 11
अत्यंत पिछड़ा– 14 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10
धनबाद
एसटी -08 प्रतिशत
एससी – 15 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 12
अत्यंत पिछड़ा– 15 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस– 10

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