*अनाधिकृत रूप से वाहनों में बोर्ड या पट्ट लगाना है दंडनीय*
अनाधिकृत रूप से वाहनों में सूचक बोर्ड या पट्ट का प्रयोग करना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय है।
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त सरकारी वाहनों के अग्र सूचक बोर्ड या पट्ट के प्रयोग के निमित्त वांछित नीति का संसूचन गजट संख्या-183 दिनांक- 10 मार्च 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया है। जिसके द्वारा विधायिका प्राधिकार, न्यायपालिका प्राधिकार, कार्यपालिका प्राधिकार, वैधानिक आयोग, केंद्रीय कार्यालय (राज्यवस्थित प्रतिष्ठान), भारत सरकार के मंत्रालय के झारखंड राज्य में पदस्थापित सक्षम प्राधिकारी एवं कतिपय सक्षम प्राधिकारी विधि व्यवस्था संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्तनकृत्यों के निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मोटर वाहन जिस पर बोर्ड या पट्ट लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड या पट्ट को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वाहन पर मोटर यान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
उन्होंने बताया कि अनाधिकृत रूप से वाहनों के अग्र सूचक बोर्ड या पट्ट का प्रयोग करना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 179 (1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय है।
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