कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं तथा तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लॉ कॉलेज के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर जागरुक किया गया।
इस दौरान जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के श्री शुभंकर मैत्रा एवं श्री उमा शंकर मंडल ने कोटपा 2003 की धारा 4, 5, 6(ए), 6(बी) एवं 7 के संबंध में तथा तंबाकू के दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य श्री अमरेश चौधरी, प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित थे।