अगर नियुक्ति होती है तो याचिका पर अंतिम निर्णय से होगी प्रभावित



रांची : सहायक अभियंता नियुक्ति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई। मामले में जेपीएससी की ओर से कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, एकल पीठ ने भी जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस विज्ञापन के आधार पर कुछ नियुक्ति होती है तो वह इस एलपीए के अंतिम निर्णय से प्रभावित रहेगी।
कोर्ट ने जेपीएससी को कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे, उन्हें भी इसकी जानकारी दे दी जाए। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, राकेश रंजन और प्रिंस कुमार ने पैरवी की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 26 सितंबर निर्धारित की। बता दें कि प्रार्थी की ओर से पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने को गलत बताते हुए एकल पीठ में इससे पहले रिट दायर की गई थी। उनकी ओर से कहा गया था कि सहायक अभियंता नियुक्ति से संबंधित पीटी परीक्षा में आरक्षण देना गलत है। उनकी ओर से पीटी का संशोधित रिजल्ट या उसे रद्द करने का आग्रह किया गया था,जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था और अब इसे खंडपीठ में चुनौती दी गई है। बता दे कि याचिकाकर्ता भास्कर ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है वही आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है,जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है

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