सरकारी काम में बाधा डालने का मामला: योगेन्द्र साव बरी, निर्मला देवी दोषी करार रांची बड़कागांव थाना से जुड़े एक मामले में रांची सिविल कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व मंत्री और कोंग्रेस नेता योगेन्द्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी समेत अन्य को दोषी करार दिया है. अदालत ने जिस मामले में दोनों को दोषी पाया है वो चिरुडीह आंदोलन से जुड़ा हुआ है. जिसमें बड़कागाने थाने में वर्ष 2016 में कांड सख्या 135/16 दर्ज किया गया था. FIR में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था.
छह-छह महीने की सजा सुनाई गई
रांची सिविल कोर्ट ने AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फ़ैसल सुनाया है. अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी और मंटू सोनी समेत 9 लोगों को दोषी क़रार दिया है. सभी को छह-छह महीने की सजा सुनाई गई है. कोर्ट के इस फ़ैसले से उक्त सभी दोषियों को एक बार फिर झटका लगा है. अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव के मुताबिक़ कोर्ट ने सभी गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फ़ैसला सुनाया है.