खूंटी:नाबालिग से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने दोषी पाये गये विजय पूरन सिंह को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया गया है. जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने पुलिस अनुसंधान और आरोपी के बयान के आधार पर विजय पुरन को दोषी पाया. मामला 1 दिसंबर 2018 की है. खूंटी थाना के क्षेत्र के रहने वाले विजय पूरन सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया. पीड़िता ने थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. खूंटी महिला थाना ने पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. अनुसंधान में आरोप सही पाया गया था
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