गया बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आज दिनांक 3 दिसम्बर 2021 (शुक्रवार) को सुवह 10:30 बजे से अपरहाण 5 बजे तक, गेट नं० 1, गांधी मैदान पटना में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह का आयोजन किया किया गया है। इस दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन में पूरे बिहार के 38 जिलों से हजारों दिव्यांगजन भाग लिया है।इस कार्यक्रम के के मुख्य अतिथि अतिथि माननीय उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव उपस्थित थे। आजविशिष्ट अतिथि बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज के संरक्षक डॉ० शिवाजी कुमार, ई० श्री अजय यादव (प्रसिध समाजसेवी), श्याम रजक (पूर्व मंत्री), डॉ० सुरेन्द्र प्रसाद यादव (पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बेलागंज), संजीव शरण (सेवानिवृत कार्यकारी निदेशक पंजाब नेशनल बैंक), मधु श्रीवास्तवा (अधिवक्ता सह सचिव विहार सिविल सोसाईटी फोरम), डॉ० राजीव गंगौल (अध्यक्ष पाटलीपुत्रा पैरेंटस एसोसिएशन) साथ ही श्री प्रवीण कुमार मिश्रा (अध्यक्ष बी.ए.पी.डी.), संजय कंडपाल (महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैकद्व) हिरदय यादव (उपाध्यक्ष बी.ए.पी.डी.), सुगंध नारायण प्रसाद (सचिव बी.ए.पी.डी.), कमल कुमार चौबे (संयुक्त सचिव बी.ए.पी.डी.), श्री धीरज कुमार धनराज (मीडिया प्रभारी बी.ए.पी.डी.), मोती लाल सिंह (कोषाध्यक्ष बी.ए.पी.डी.), अधिवक्ता मीनू श्रीवास्तव (क़ानूनी सलाहकार बी.ए.पी.डी.), अधिवक्ता विकास कुमार (सुचना पदाधिकारी बी.ए.पी.डी.), डॉ. अनजानी बाला (स्वास्थ सलाहकार बी.ए.पी.डी.), संदीप कुमार (समन्वयक बी.ए.पी.डी.), संतोष कुमार सिन्हा (कार्यक्रम समन्वयक बी.ए.पी.डी.), सुबोध कुमार विश्वास एस.पी, निगरानी, मुना सिंह जी कमांडेंट सी आर पी एफ, सत्येन्द्र जी कमांडेंट सी आर पी एफ, हरिशचन्द्र प्रसाद चिकित्सक, शम्भु पी०सिंह दूरदर्शन बिहार, डॉ० कुमार शशिकान्त हड्डी रोग विशेषज्ञ, कुमार अभिषेक रंजन, अभिजीत सिनह रवि प्रकाश पोदार, सत्येन्द्र सिंह, दीपक कुमार, संजाेय सिन्हा, अनिल कुमार, ब्रजेश कुमार, सुशील कुमार, गुरू रहमान एवं सभी सदस्य, सभी जिला स्तर, सवडिविजन स्तर, प्रखण्ड स्तर के डी.पी.जी. अध्यक्ष, सचिव, मिडिया प्रभारी एवं पूरे बिहार से हजारों की संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।मालुम हो कि 3 दिसम्बर अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पूरे विश्व में दिव्यांगजनों को जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे बिहार के दिव्यांगजन अपना दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, उत्कृष्ट दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं एवं सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का पहला सत्र सुवह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ है।इस कार्यक्रम का दूसरा सत्र सुवह 11:00 बजे से अपराहण् 2 बजे तक दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन कार्यक्रम का तीसरा सत्र अपराहण् 2:00 बजे से अपराहण 3:00 बजे तक बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज की कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव कार्यक्रम है।इस कार्यक्रम का चतुर्थ सत्र अपराहण् 3:00 बजे से अपराहण 5:00 बजे तक दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह एवं दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का पांचवां सत्र अपराहण् 5:00 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज द्वारा 46 सूत्रीय मांग एवं सुझाव पत्र जारी किया गया जो निम्नप्रकार है-
1. दिव्यांग जनों का पेंशन अन्य राज्यों की तरह 3000 / प्रति माह किया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 24 के तहत), 2. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में कोर्ट से निबंधन की बाध्यता को खत्म किया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 24 के तहत), 3. गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5% का लाभ दिया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत), 4. दिव्यांग आयोग का गठन हो । (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 101 के तहत),5. किसी भी प्रकार के काम के ठेका में 5%,सरकारी जमीन पर बने कमरे में 5%, प्राईवेट उपकर्मो में 5% एवं बैंक से मिलने वाले कुल लोन का 5% दिव्यांगों को दिया जाय।( दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 35 के तहत ), 6. बौद्धिक दिव्यांग तथा मूक बाधिर दिव्यांगजनों की जांच(सर्टिफिकेट बनाने हेतु) एवम UDID कार्ड की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित की जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा के 56,57 एवं 58 के अंतर्गत), 7. मनरेगा में दिव्यांगों को विशेष श्रेणी का कार्ड बनवा कर उनको रोजगार दे सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत), 8. 40% से ऊपर सभी लोकोमोटीव दिव्यांगजनों को बैट्री चलित मोटराइज्ड तिपहिया प्रदान किया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 27 के तहत), 9. प्रत्येक दिव्यांगजनों को अंतोदय योजना के तहत 35 किलो अनाज दिया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत), 10. प्रत्येक पंचायत भवन,प्रखंड कार्यालय परिसर,अनुमंडल कार्यालय परिसर,जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए एक सिंगल विंडो की व्यवस्था स्थापित हो जहां से दिव्यांगजनों का किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एक ही जगह से किया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 40 के तहत), 11. बस पास बनाने की सुविधा जिला प्रखंड स्तर पर बनाई जाय,तथा बस पास का लाभ 50% छुट के साथ प्राइवेट बस में भी प्राप्त कराया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 41 के तहत),12. दिव्यांगों के सशक्तिकरण में उत्थान के लिए राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक 2018 के बाद अभी तक नही हुई है। तीन साल का कार्यकाल होता है यह सलाहकार बोर्ड राज्य आयुक्त नि:शक्तता की तरह महत्वपूर्ण है। हमारी मांग है की नई सलाहकार बोर्ड का गठन एवं तीन महीने में एक बैठक कराई जाय और बिहार पीडब्ल्यूडी संघ से हर तरह के दिव्यांग जनों को शामिल किया जाय । (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 66 के तहत) 13. जिला,अनुमंडल,प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर दिव्यांगता समिति का गठन किया जाय जिससे सरकार प्रदत्त योजनाओं का लाभ सही रूप से मिल सके। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 72 के तहत), 14. सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में 5% दिव्यांगजनों को नौकरी पर रखा जाय (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 35 के तहत) 15. दिव्यांग जनों के सामस्यो के समाधान हेतु राज्य में “राज्य आयुक्त नि:शक्तता ” की नियुक्ति को जल्द से जल्द करे सरकार आठ महीनों से यह पद प्रभारी पदाधिकारी के भरोसे चल रहा है। जिससे बिहार के दिव्यांगजनो को अपनी समस्याओं के समाधान में काफी समस्या आ रही है।आपको ज्ञात करवा दूं की पिछले 8 महीनों से एक भी कोर्ट नहीं लगा (स्थानीय या चलंत) और राज्य आयुक्त कार्यालय से दिव्यांग जनों के हित के लिए एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। दिव्यांगों के समस्याओं एवं परिवाद पत्रों का अंबार लगा हुआ है उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 79 के तहत) 16. जिन दिव्यांगो को कोई देख रेख़ करने वाला नही है सरकार के द्वारा उसकी आवश्यक अनुसार सपोर्ट करने की आवश्यकता है। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 38 के तहत) 17. भूमिहीन दिव्यांगों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत) 18. दिव्यांगजनों के हित के लिए काम करने वाले संस्थान के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत) 19. प्रत्येक विद्यालय में 2 विशेष शिक्षक बहाल कराया जाय जिससे प्रखंड स्तर के दिव्यांगों को शिक्षित किया जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 17 के तहत) 20. सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में रैंप की व्यवस्था की जाय।(दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 16 के तहत), 21. विशेष न्यायालय के अंतर्गत कितने दिव्यांगजनों के केस का निष्पादन हुआ है? इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 84 के तहत), 22. सांस्कृतिक खेल कूद में दिव्यांगजनों की भागदारी हो साथ ही उनको प्रोत्साहित किया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 29 के तहत) 23. दिव्यांग रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दिव्यांगो के लिए रोजगार सृजित करे सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा के तहत)24. दिव्यांगजनों को शिक्षित करने हेतु दिव्यांगों को BBOSS के तहत नि:शुल्क नामांकन,रजिस्ट्रेशन,एवं फॉर्म भरा जाय साथ ही NGO को स्टडी सेंटर बनाया जाय। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 18 के अंतर्गत), 25. यदि दिव्यांगो के साथ कोई अभद्र व्यवहार करें या असामाजिक तत्व के लोग आघात पहुंचाने की कोशिश करें तो इस स्तिथि में थाना अध्यक्ष दिव्यांग के घर जा कर उनका केस दर्ज करेगे। जिसके लिए सरकार श्वेत पत्र जारी करे सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 7 के तहत), 26. दिव्यांगों के हित के लिए राज्य सरकार समय – समय पर नई नियमावली बनाए सरकार। (दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 101 के तहत), 27. दिव्यांग समूह का गठन जहां – जहां विधिवत हो गया है वहां स्थानीय प्रशासन दिव्यांग हितकारी प्रत्येक योजनाओं के क्रियान्वन में डीपीजी (दिव्यांग जन समूह) की मदद लें। (दिव्यांद अधिकार अधिनियम 2016,धारा 72 के तहत।), 28. जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए छात्रावास की सुविधा की जाय जिससे दिव्यांग जन भी उच्च शिक्षा हासिल कर सके। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 32 के तहत 29. “दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय एवं पुनर्वास की स्थापना करे सरकार। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 101 के तहत 30. व्यवसायिक प्रशिक्षण दिव्यांगो को दे कर उनका स्वनियोजन करे सरकार। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 19 के तहत 31. दिव्यांगो के लिए विशेष रोजगार कार्यालय खोला जाय जिससे दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक गतिविधि को देखते हुए उनको रोजगार मिल सके। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 36 के तहत 32. दिव्यांगजनों की बैकलॉग वैकेंसी को जारी कर जल्द से जल्द जारी करें सरकार। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 34,33 के तहत 32.दिव्यांगजनों के लिए अलग से स्टेडियम एवं छात्रावास की सुविधा हो जिससे दिव्यांगजन भी अपनी प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ सके।दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2061,धारा 30 के तहत 33.समान खिलाड़ी के जैसा दिव्यांग खिलाड़ी को भी सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि दी जाय। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 30 के तहत 34. शिक्षा मित्र, विकास मित्र की तरह प्रत्येक पंचायत में एक दिव्यांग मित्र की बहाली की जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 38 के तहत 35. पंचायती राज चुनाव में राजस्थान की तरह दिव्यांगों को भी आरक्षण दिया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 3 के तहत 36.राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलों में बिहार के दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समान खिलाड़ियों के कोटे के तरह एक समान नियम लागू किया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 30 के तहत)37. दिव्यांगजनों को बीमा स्कीम का लाभ दिया जाय। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 26 के तहत) 38. बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि का 5% राष्ट्रीय दिव्यांग जनों के शिक्षण प्रशिक्षण व्यवसायिक प्रशिक्षण आवास एवं पुनर्वास पर खर्च किया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 37 के तहत 39. पिछले वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में खेल कोटे पर किसी नि:शक्त खिलाड़ी का बहाली नहीं किया गया है। अभिलंब 2012-13 एवं 2013-14 का विज्ञापन निकालकर खेल कोटे पर नि:शक्त खिलाड़ियों की बहाली की जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 30 के तहत 40.नगर निगम,नगर पंचायत एवं नगर परिषद में पब्लिक पैलेस को बाधारहित किया जाय। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 41,42,43 के तहत 41. सिविल सर्जन कार्यालय में मंदबुद्धि जांच हेतु मंदबुद्धि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए तथा दिव्यांग का प्रमाण पत्र प्रदान करने में हो रही अनियमितता की जांच किया जाए। (शदिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 56,57,58के तहत 42. दिव्यांगो के लिए अमानवीय व्यवहार पर सख्त करवाई एवं रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार। शदिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 7 के तहत 43. वर्ष 2018 में कार्यपालक सहायक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के बने पैनल जिसकी वैधता जनवरी 2022 तक है में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थी जिसकी नियुक्ति आज तक नहीं हुई है उन्हें तुरंत निकली वैकेंसी (श8072 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी के अधीन नियुक्त किया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, धारा 34 के तहत 45.अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर एवं लुई ब्रेल दिवस पर दिव्यांग जनों को राजकीय अवकाश एवं विशेष छूट उपलब्ध कराई जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत)श 46. दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त किया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016,धारा 37 के तहत
सभी अतिथियों ने बताया कि दिव्यांगजन को समाज में सम्मान मिलना चाहिए आज का दिन उनका दिन है उन्हें रोजगार एवं पुनर्वास से जोडना चाहिए। दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कमी नही होती है उन्हें बस उभारना है एवं प्रोत्साहित करना है। आज बिहार बहुत सारे दिव्यांगजन राष्ट्रीय अर्न्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रौशन कर रहे हैं।
आज सभी जिला स्तर, सवडिविजन स्तर पर एवं प्रखण्ड स्तर पर दिव्यांगजन कार्यकारणी सदस्यों का तीन सालों के लिए चुनाव किया गया साथ ही राज्य स्तर पर कार्यकारणी सदस्यों का चुनाव किया गया। राज्य स्तर पर चयनित कार्यकारी सदस्यों का नाम निम्न प्रकार है।
अध्यक्ष – श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष – श्री हिरदय यादव, महासचिव –श्री कमल कुमार चौबे, सचिव – श्री सुगन्ध नारायण प्रसाद, संयुक्त सचिव- श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव सह मिडिया प्रभरी- श्री धीरज कुमार, कोषाध्यक्ष- श्री मोती लाल सिंह, प्रोग्राम मैनेजर- श्री संतोष कुमार सिन्हा, कानूनी सलाहकार- अधिवक्ता विकाश कुमार, चिकित्सा सलाहकार-डॉ अंजनी बाला, स्टेट कोऑर्डिनेटर – संदीप कुमार, पी आर ओ- प्रदीप कुमार, आर.टी.आई. ऑफिसर- सुरेन्द्र कुमार, महिला प्रकोष्ट– सुश्री शिवकुमारी को बनाया गया है।
इस ार्यक्रमका संचालन संदीप कुमार एवं धीरज कुमार धन्यवाद ज्ञापन सुगन्ध नारायण प्रसाद द्वारा किया गया साथ बिहार यसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी के भॉलिन्टियर आदित्या कुमार, राजेश कुमार, विशाल कुमार, गोपाल कुमार, अनिष कुमार, शेखर चौरसिया, रेनु कुमारी, शिशिर कुमार, प्रभात कुमार, संध्या कुमारी, विनती कुमारी साथ ही सैंकड़ो भॉलिन्टियर, प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जामताड़ा में मुसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
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