गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई है जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है
टिकारी के रामदहिन प्रसाद द्वारा ट्रांसफार्मर एवं पोल नहीं लगाए जाने के संबंध में वाद दायर किया गया था। पूर्व की सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता विद्युत को इस संबंध में जांच कर ट्रांसफॉर्मर एवं पोल लगाने का निदेश दिया था। आज सुनवाई में बताया गया कि उक्त स्थान पर ट्रांसफॉर्मर एवं पोल लगा दिया गया है। अपीलार्थी संतुष्ट है।
परैया के रविन्द्र साव द्वारा ज़मीन मापी के संबंध में वाद दायर किया गया था। जिसपर आवदेक द्वारा दो बार ज़मीन की मापी अमीन से करवाई गई और दोनों बार मापी का परिमाण अलग अलग आया है जिसपर जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी को प्रश्नगत भूमि की मापी अपनी उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करेंगे।
बाराचट्टी के मणि तिवारी, द्वारा केवाला से अधिक भूमि कब्जा करने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसपर जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, बाराचट्टी को निर्देश दिया कि उस भूमि की मापी करवाना सुनिश्चित करें,अगर शिकायत सत्य पाया जाता है तो धारा 144 लगाते हुए अधिक भूमि पर निर्माणाधीन कार्य को बंद कराना सुनिश्चित करें।
गुरारू के श्रवण साव द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें अबतक अंचल अधिकारी, गुरारू द्वारा मामले का निष्पादन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही किया जा रहा है जिस कारण जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी गुरारू पर रु 1000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
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