*उपायुक्त ने पुनः अवैध राशन कार्ड धारियों से 15 सितम्बर 2022 तक राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील।*
गढ़वा। जनता दरबार में लगातर गरीब एवं असहायता व्यक्तियों के राशन कार्ड से वंचित रहनेवाले व्यक्तियों ने राशनकार्ड से जोड़ने की फ़रियाद लगाने के बाद जिला प्रशासन अभियान चलाकर अयोग्य व्यक्तियों के राशनकार्ड कटाने एवं गरीब व्यक्तियों को राशनकार्ड से जोड़ने की कोशिश रंग ला रही है. मार्च में उपायुक्त रमेश घोलप ने अवैध कार्डधारियों को कार्ड सरेंडर करने की अपील करने के बाद अबतक कुल 8723 परिवारों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है जिसमे 27809 लोगों का नाम दर्ज था। मार्च से अबतक लगभग 40 हजार गरीब, जरूरतमंद योग्य व्यक्तियों को राशनकार्ड से जोड़ा गया है।उन्हें सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी राज माहेश्वरम द्वारा बताया की, उपायुक्त के निर्देश पर; वैसे अयोग्य लाभुक जो गलत सूचना देते हुए राशन कार्ड बनवाकर अवैध रूप से राशन का उठाव कर रहे थे और उन्होंने अपील के बाद भी अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है उनकी जांच करवाई जा रही है। जांच में अपात्र पाए जाने पर झारखंड जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2019 की कंडिका- 7 (2) के तहत अपात्र लाभुकों द्वारा गलत सूचना देते हुए राशन कार्ड बनवाकर अवैध रूप से उठाव किए गए खाद्यान्न के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से राशन का उठाव करने वालों के विरुद्ध उक्त कंडिका के तहत आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी साथ ही लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू- राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जाएगी। यदि वह भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र- शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम इत्यादि में नियोजित हों, तो उपरोक्त के अलावा विभागीय कार्यवाही” भी प्रारंभ* की जाएगी।
बताते चलें कि अवैध रूप से राशन का उठाव करने वालों के विरुद्ध जांच अभियान जारी है *अब तक प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कांडी, बरडीहा, मेराल, खरौंधी तथा डंडा प्रखंड के अर्थिक रूप से संपन्न 53 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध रूप से राशन का उठाव करने को लेकर उठाव किए गए राशन की कीमत भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ लगभग 07 लाख 51 हजार 747 रुपए की दंड की राशि वसूली का आदेश आपूर्ति पदाधिकारी ने जारी किया है।इसमें प्रखंडवार व्यक्तियों की संख्या एवं उनको हुए दण्ड की राशि इस प्रकार है – बरडीहा के 33 कार्डधारी से ₹ 663378,
मेराल के 5 कार्डधारी से ₹ 1539
डंडा के 4 कार्डधारी से ₹ 22167 एवं कांडी के 4 कार्डधारी से ₹ 64662
कुल 46 कार्डधारियों से
₹ 751747 है।
इसमे कई लोग फोर वीलर (चार पहिया) वाहन धारी, सरकारी नोकरी में कार्यरत, संपन्न व्यावसायिक व्यक्ती, बड़ा पक्का मकान वाले थे। इस हेतु उन्हें प्रावधान के तहत नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध दंड वसूली की कार्रवाई करते हुए उपायुक्त तथा जिला आपूर्ति, कार्यालय को प्रतिवेदन संसूचित* करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत को लेकर भी जिला प्रशासन सख्त है. उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग, चावल ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर नियमानुसार शेड्यूल बनाकर चावल उठाव करने, वाहनों पर फ्लेक्स, जीपीएस लगाने की सख्त हिदायत दी है.जनता दरबार या अन्य माध्यम से मिल रहीं अनियमितता की शिकायतों पर जांच कर कारवाई की जा रहीं है.नियमित राशन नहीं देने पर जिला प्रशासन सख्त विगत 2 माह में 06 जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुयी है।उनके लायसेंस रद्द करने की कार्रवाई आपूर्ति विभाग कर रहा है। *अवैध रूप से 420 बोड़ा चावल की कालाबाजारी में पकड़े गए एक व्यवसायी एवं ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।*
*किस प्रकार के लोग अवैध कार्डधारियों की श्रेणी में आते है-:*
विदित हो कि *नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी वाले, चार पहिया वाहन धारक, अधिक जमीन के स्वामी, चार पहिया वाहन धारक, 8-10 कमरे का पक्का मकान, सरकारी पेंशन धारी या ठेकेदार थे जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा कर इसका लाभ* ले रहे थे।
*अवैध राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु 15 सितम्बर 2022 तक की मोहलत:-*
*राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई-:* *उपायुक्त*
जिले के अवैध राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु पुनः 15 सितम्बर तक की मोहलत दी गई है। उपायुक्त ने पुनः जिले वासियों अपील करते हुए कहा है कि वैसे अयोग्य राशन कार्डधारी जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके द्वारा राशन का उठाव कर रहे हैं वह अपना राशन कार्ड अपनी स्वेच्छा से जिला अथवा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर करना सुनिश्चित करें जिसमे गरीब असहाय व्यक्तियों को राशन कार्ड से जोड़ा जा सके। दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक सरेंडर नहीं करनेवाले अयोग्य व्यक्ती जांचोपरांत दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।