बिहार विधानसभा में नाम के साथ ही जमीन का नक्शा परिवर्तन करने वाला बिहार भूमि दाखिल -खारिज (संशोधन ) विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। भूमि विवादों को खत्म करने और जमीन की पहचान स्पष्ट रखने के लिए सरकार ने पुराने राजस्व संबंधी नियमों में नौ संशोधन कर इस बिल को सदन मे पेश किया था। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध और कुछ सुझावों को बहुमत से अस्वीकार करते हुए इसे पारित किया।राज्य मे इसके लागू होने के बाद रोजगार का एक नया क्षेत्र भी खुल जायेगा। इस नयी व्यवस्था में जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लाट का नक्शा (स्पेटियल मैप) फोटो तो रहेगा ही, खाता, खेसरा और रकबा भी फोटो में होगा।अभी दाखिल- खारिज (पंजी 2 ) जो कराते हैं, उसमे नक्शा का म्यूटेशन नही होता था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को बताया कि हर रैयत के स्वामित्व वाले भू-खंड का भाग चौहद्दी सहित स्पष्ट रुप से चिन्हित रहेगा। जमीन के क्रय- विक्रय में धोखाधड़ी नहीं होगी। फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसी जायेगी।
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