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सूरत न्यूज़:-मोदी सरनेम’ वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने झटका दिया है. राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अर्जी खारिज कर दी है. दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि के मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
14049/14050 गोड्डा-दिल्ली-गोड्डा एक्सप्रेस का
धनबाद मंडल के न्यू गिरीडीह-कोडरमा रेलखंड के
धनवार स्टेशन पर ठहराव
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