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सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना महामारी के बीच तमाम लोगों के लिए फरिश्ता साबित हुए। जहां पहली लहर के दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो दूसरी लहर में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए ऑक्सिजन सिलिंडर, आईसीयू बेड्स, इंजेक्शन जैसी चीजों की व्यवस्था की। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी की जांच कर पता लगाए कि कोरोना से संबंधी दवाइयां दोनों के पास कैसे पहुंचीं।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सिलेब्रिटी अपने आपको मसीहा की तरह पेश कर रहे थे जबकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं की कि क्या दवाइयां नकली हैं या क्या वह उन तक अवैध तरीके से तो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों द्वारा उपलब्ध कराई गईं दवाइयों के मामले में पूछताछ की जाए।
सोनू को अलग-अलग फार्मेसीस से मिलीं दवाइयां
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार को दिया है। इससे पहले सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोनि ने कोर्ट को बताया कि मजगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बीडीआर फाउंडेशन नामक ट्रस्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है क्योंकि ट्रस्ट ने जीशान सिद्दीकी को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया। ऐसा तब किया गया जब ट्रस्ट के पास ऐसा करने का लाइसेंस भी नहीं था। वकील ने कहा कि सोनू सूद को ये दवाइयां अलग-अलग फार्मेसीस से भी मिली हैं और मामले की जांच चल रही है।
देशभर में कमी थी, सोनू को उपलब्ध हो गईं दवाइयां
कोर्ट ने पूछा कि किस तरह कलाकारों और राजनेताओं को कोरोना से संबंधी दवाइयां उपलब्ध हो गईं जबकि देशभर में इनकी कमी थी। वहीं, राज्यों को केंद्र सरकार के जरिए ही दवाइयां उपलब्ध होनी थीं। बता दें, सोनू और जीशान पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहे। दोनों आम लोगों की अपील पर उन्हें दवाइयां मुहैया कराने की कोशिश करते रहे।
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