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Bihar: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार यदि आवेदन सही है और कोई आपत्ति नहीं है तो भूमि दाखिल खारिज के लिए 35 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है और आपत्ति वाले भूमि दाखिल खारिज के लिए 75 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है । लेकिन पोठिया अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी निश्चल प्रेम और पूर्व राजस्व अधिकारी धीरज प्रकाश दाखिल खारिज के कई मामलों में आम सूचना एवं खास सूचना पर हस्ताक्षर के बाद अनावश्यक आपत्ति उठा कर महीनों तक अंचलाधिकारी के लॉगिन में लंबित रखा है। इनमें से कई मामले आधारहीन आपत्तियों के कारण 200 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
जानकारी के अनुसार अनावश्यक आपत्ति उठा कर अंचलाधिकारी के लॉगिन में दाखिल खारिज वाद संख्या – 490, 557, 941, 1051, 1404, 1798, 1801, 1847, 1991, 2173, 2330 आदि सभी वर्ष 2023 – 2024 को लंबित रखा गया है।
जानकारी के अनुसार उपरोक्त अधिकांश मामलों में निम्नलिखित आपत्ति उठाई गई है।
*प्रस्तावित आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज/केवाला का राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
और
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स्थल जाँच के उपरांत अग्रेतर करवाई की जाएगी ।
लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन से न तो अवलोकन का मिलान किया गया और न ही कोई स्थलीय जांच की गयी। जिसके कारण सभी मामले अभी भी लंबित हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान अंचलाधिकारी मोहित राज ने आते ही ऐसे एक मामले का अवलोकन से मिलान कर निष्पादन किया। जिसका केस नंबर 2130 वर्ष 2023-2024 बताया जा रहा है।
प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान
पोठिया अंचल में हो रही मनमानी और लापरवाही को प्रशासन हमेशा नजरअंदाज करता रहा है। प्रशासन अंचल में हो रही अनियमितताओं पर ध्यान नहीं देने और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों पर उचित कार्रवाई नहीं करने के कारण अंचल में अनियमितताएं अनियमितताएं लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बिहार के किशनगंज से फराज अहमद मुबशशिर की रिर्पोट
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