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सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA- (2003) की धारा 4. 6ए एवं 6बी के तहत जरीडीह थाना क्षेत्र में जिला छापामारी दल के सदस्य के द्वारा जैनामोड मार्केट में छापामारी की गई
■ 20 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा
बोकारो :-आज दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA- (2003) की धारा 4. 6ए एवं 6बी के तहत जरीडीह थाना क्षेत्र में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा जैनामोड मार्केट में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 1 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर 2000 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग राशन की दुकानों में सिगरेट, गुटखा आदि बेच रहें है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलीना टूडू द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से 11 ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। विदित हो कि तम्बाकू पदार्थ यथा-सिगरेट, बीडी, गुटका, खैनी, जर्दा, पान मसाला आदि का उपयोग फेफडों, हृदय और शरीर के अन्य हिस्से को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है।
जिला परामर्शी मो० असलम* द्वारा बताया गया कि 20 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक विशेष अभियान चला कर इसका अनुपालन कराना है जिसके लिये सभी थाना प्रभारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्व में अर्थ दण्ड रसीद उपलब्ध कराया जा चुका है। जिला के सभी थाना प्रभारी का समन्वय करते हुये लगातार छापामारी की जा रही है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जरीडीह थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे

