कारोबारी जेएम जोशी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने दस साल की सजा सुना दी है. आरोप है कि जोशी ने पाकिस्तान जा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद की थी. उसी मदद से पाकिस्तान में 2002 में एक गुटखा फैक्ट्री खोली गई थी. तब पाकिस्तान जाकर उस फैक्ट्री का उद्घाटन तक किया गया था.गुटखा कारोबारी जेएम जोशी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है. उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है. आरोप है कि जोशी ने पाकिस्तान जा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद की थी. उसी मदद से पाकिस्तान में 2002 में एक गुटखा फैक्ट्री खोली गई थी. उस मामले में अब मुंबई कोर्ट ने जेएम जोशी को दोषी माना है और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है. जोशी के अलावा जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख अंसारी को भी इस मामले में दोषी माना गया है और दोनों को भी सजा हुई है.
जैन पर क्या आरोप लगे हैं?
इस मामले में मानिकचंद ग्रुप के फाउंडर रसिकलाल धारीवाल भी एक दोषी थे, लेकिन 2017 में उनके निधन के बाद उन्हें इस मामले से अलग कर दिया गया. केस की बात करें तो रसिकलाल और जेएम जोशी पहले साथ में ही गुटखा का व्यापार करते थे. लेकिन फिर पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ जिस वजह से दोनों की राह अलग हो गई. तब कहा गया था कि जोशी ने धारीवाल से अलग होकर गोवा गुटखा के नाम से एक दूसरी कंपनी शुरू कर दी थी. लेकिन दोनों की तकरार को कम करना जरूरी था, इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने उस मामले को सेटल करवाया था. शर्त ये रखी गई थी कि पाकिस्तान में भी एक गुटखा फैक्ट्री खड़ी करने में मदद दी जाएगी. अब वो मदद करना ही जेएम जोशी को भारी पड़ गया है. उनके खिलाफ Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) के तहत एक्शन लिया गया है.
दाऊद से क्या कनेक्शन निकला?
अब जैन पर सिर्फ पाकिस्तान में गुटखा फैक्ट्री सेट अप करने का आरोप नहीं है. उन्होंने 2.64 लाख की मशीन भी पाकिस्तान भेजी थी, इसके अलावा एक एक्सपर्ट को भी जबरन वहां भेज फैक्ट्री सेट करने में लगा दिया गया था. आरोप ये भी है कि जैन, तब पाकिस्तान उस फैक्ट्री के उद्घाटन में भी गए थे. अब दाऊद की वो मदद करना ही इस मामले का सबसे बड़ा विवाद है. बड़ी बात ये भी है कि इस मामले के जो दो दूसरे आरोपी हैं-जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख अंसारी, उन दोनों की मुंबई 1993 ब्लास्ट में भी अहम भूमिका रही है. अभी के लिए इस मामले में जैन के वकील द्वारा जरूर तर्क दिया गया कि भारत में उनकी कंपनी द्वारा लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है, सरकार को भी काफी मुनाफा हुआ है. लेकिन मामले की गंभीरत को देखते हुए जेएम जैन को 10 साल की सजा दी गई है, पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
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