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तोपचांची :- तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया । इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया है हमारी मांगों को झारखंड सरकार जल्द पूरा करें नहीं करने पर आगे धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने अपने मांग को निम्नलिखित तरीके से रखा ।
1. सेवा शर्त नियमावली में संशोधन :- सेवा शर्त एवं नियुक्ति नियमावली 2007 में संशोधन किया जाए तथा संशोधित नियमावली पर झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की सहमती के उपरांत ही लागू किया जाए।
2. स्थायीकरण:- झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा को स्थाई किया जाए।
3. वेतनमान :
(क) स्थाई किए जाने की तिथि तक पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड-पे के साथ वेतनमान दिया जाए।
अथवा
(ख) वेतनमान के बराबर मानदेय बढ़ोतरी, महंगाई भता, नियत क्षेत्र भ्रमण भता, मोबाइल एवं इंटरनेट भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए जाएं।
(ग) प्रत्येक वर्ष वेतन 10% इंक्रीमेंट की व्यस्था की जाए।
(घ) वेतन/मानदेय का भुगतान प्रशासनिक मद से करने के बजाय राज्य सरकार द्वारा वेतन-शीर्ष का गठन कर वेतन भुगतान की व्यस्था की जाए।
4. सामाजिक सुरक्षा:
(क) मनरेगा कर्मियों को 50.00 लाख का जीवन बीमा का लाभ दिया जाए।
(ख) मनरेगा कर्मियों एवं उनके आश्रितों को 5.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए।
(ग) दिवंगत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को 25.00 लाख का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की जाए। तथा अभी तक जितने भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को जल्द से जल्द इस लाभ से आच्छादित किया जाए।
(घ) मनरेगा कर्मियों को मातृत्व/पितृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि का लाभ दिया जाए।
5. बर्खास्तगी पर रोक एवं बर्खास्त मनरेगा कर्मियों की सेवा वापसी :
(क) अभी तक बर्खास्त सभी मनरेगा कर्मियों के लिए अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए सेवा में वापस लिया जाए। विदित हो कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1185 दिनांक 29-09-2020 में बर्खास्त होने के एक माह के भीतर ही अपील करने का अवसर दिया गया है जिसके कारण दिनांक 29-09-2020 के पूर्व बर्खास्त मनरेगा कर्मी इस प्रावधान के लाभ से वंचित रह गए हैं। अतः इस विभागीय पर संशोधन कर 29-09-2020 से पूर्व बर्खास्त मनरेगा कर्मियों को भी अपील का एक अवसर दिया जाए।
(ख) मनरेगा कर्मियों को सीधे बर्खास्त करने के बजाय सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई की जाए क्योंकि सीधे बर्खास्त कर दिए जाने पर वर्षों तक सेवा दे चुके मनरेगा कर्मी अचानक बेरोजगार हो रहे हैं आर्थिक संकट से जूझने लगते हैं जिसका प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ता है।
6. सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण एवं उम्र सीमा में छूट:-
(क) ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
(ख) राज्य के समस्त नियुक्तियों में मनरेगा कर्मचारियों को उम्र सीमा में सेवा काल की अवधि के बराबर छूट दी जाए।
(ग) मनरेगा कर्मियों को सीमित उप समाहर्ता की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए।
(7) ईपीएफ कटौती लागू किया जाए:-
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक 1103/14/2015 मनरेगा-वी(एफटीएस 341091/डीटी 15/05/2017 एवं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार का पत्रांक 4/प्रा० IV /4002/रेस्ट/2012/ग्रामीण विकास N/1627 रांची दिनांक 11-06-2018 द्वारा मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारियों का अंशदान (कर्मचारी भविष्य निधि) की कटौती का प्रावधान किया गया है इसे राज्य के सभी जिले एवं प्रखंड में लागू कराया जाए।
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