विदेश से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए रहना होगा कोरेंटिन
कोरोना से हुई मृत्यु के संबंध में मृतक के आश्रितों से अनुदान सहायता के लिए दिए गए आवेदनों को सभी अंचल अधिकारी स्वीकार करें और उसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) को कार्यवाही के लिए भेजें। यह बातें आज अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) डॉ कुमार ताराचंद ने राजस्व की समीक्षा बैठक के दौरान सभी अंचल अधिकारियों से कहीं।
बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को हल्का कर्मचारी द्वारा उनके अंचल में तालाब की सूची बनाने तथा सैनिक बंदोबस्ती के मामले में आवेदन प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पीएम किसान के अयोग्य लाभुकों से रकम की वसूली में तेजी लाने तथा सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई के लिए सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक के दौरान सभी अंचलों में वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने, विदेश से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए कोरेंटिन रहने तथा 8 दिन बाद पुनः टेस्ट कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया।बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) डॉ कुमार ताराचंद, डीसीएलआर श्री सतीश चंद्रा, एसडीओ श्री प्रेम कुमार तिवारी, सरकारी अधिवक्ता बिजन रवानी, सहायक सरकारी अधिवक्ता पीयूष कुमार तिवारी, खगेन चंद्र गोराई, कमल प्रसाद, लोपा मुद्रा, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार, सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
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