![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_1040,h_493/https://azadduniyanews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211023-WA0003.jpg)
आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप के 500 मीटर के दायरे में लगा 144 धारा किसी तरह का धरना प्रदर्शन पर रोक नियम का उल्लंघन करने पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई — अनुमंडल दंडाधिकारी, धनबाद सिजुआ . तेतुलमुढी मे संचालित हिल टॉप राईज प्राईवेट लिमिटेड आऊट सोर्सिग स्थल पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी कर पैच स्थल पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागु कर दिया है .धारा 144 लागु होने से अब पैच स्थल के 500 मीटर के परीधि मे धरणा प्रदर्शन आदि पर पुर्णत: रोक लगा दिया गया है !. पत्र मे पैच स्थल के आस पास पॉच से अधिक लोगो का एक साथ जमा होने पर कानुन का उंलघन होने की भी बात कही गई है . थाना प्रभारी पंकज वर्मा ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।
![](https://i1.wp.com/azadduniyanews.com/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-17-at-2.03.05-PM.jpeg)
![](https://i2.wp.com/azadduniyanews.com/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-17-at-2.05.18-PM-1024x261.jpeg?resize=1024%2C261)