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आजाद दुनिया न्यूज
रांची: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाले चारों बदमाशों की हुई पहचान. इनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन चारों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई. ये बदमाश बिहार के रहनेवाले बताये जा रहें है. बता दें देश की प्रीमियर सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए जाने के बाद एक्शन में आई रेलवे ने ट्रेन में लगे एक सीसीटीवी कैमरे के जरिये उपद्रवियों की पहचान कर ली है. वहीं बिहार के किशनगंज में पोठिया थाना पुलिस ने इन चार में से तीन आरोपियों को धरदबोचा है. ये चारों बदमाश नाबालिग बताए जाते हैं. बता दें कि 3 जनवरी, 2023 को नई लॉन्च हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना घटित हुई थी. इस घटना को ट्रेन में लगे सीसीटीवी ने रिकॉर्ड कर लिया था. पहले कहा जा रहा था कि ये घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुई, लेकिन फुटेज खंगालने पर मामला बिहार का निकला.
*जानिए कैसे पकड़ाए उपद्रवी*
दो जनवरी को ट्रेन में लगे CCTV में चार लोग पत्थर फेंकते हुए कैद हुए थे. वीडियो फुटेज में चार लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. इस बीच, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने राज्य जीआरपी और राज्य पुलिस के साथ गहन जांच शुरु की. बता दें इस पथराव में वंदे भारत एक्सप्रेस के दो डिब्बों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे. रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी. यह घटना न्यू जलपाईगुड़ी से डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की घटना का सामना करने के एक दिन बाद हुई थी, जब पथराव के कारण एक कोच के दरवाजे पर लगे कांच के शीशे टूट गए. इसके उपरांत रेलवे ने पथराव करने वालों को पकड़ने और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए थे. साथ ही पश्चिम बंगाल के अधिकारियों और पुलिस बल को अपराधियों को पकड़ने और कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई थी. रेलवे सुरक्षा बल और बिहार पुलिस ने गुरुवार (5 जनवरी) को चारों आरोपियों की पहचान की और उनमें से तीन को बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारियां बिहार के किशनगंज जिले के मंगुरजन से घटना के दो दिन बाद हुईं. ट्रेन में लगे हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों ने नाबालिगों को इकट्ठा होते और पथराव करते हुए कैप्चर कर लिया था.
*दस साल से लेकर आजीवन जेल की हो सकती है सजा*
बता दें आरपीएफ ने इस तरह की पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है. रेलवे संपत्ति को इस तरह के नुकसान के किसी भी इरादे का पता लगाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने गुरुवार(5 जनवरी) को कहा कि सीसीटीवी कैमरों में चार लड़के हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पर मंगलवार को न्यू जलपाईगुड़ी नहीं, बल्कि बिहार के मंगुरजन में पथराव करते हुए कैद हुए. आरोपियों पर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 152 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत होगा. रेलवे अधिनियम की धारा 152 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
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